पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में नाबालिगों पर घटित अपराधों में गुना पुलिस की सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही
*बालिका को इंदौर से सुरक्षित दस्तयाब कर उससे दुष्कर्म का आरोपी किया गिरफ्तार*
गुना पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में नाबालिगों पर घटित अपराधों को अत्यंत संवेदनशीलता से लेकर इन अपराधों में निरंतर सतर्क, तत्पर एवं प्रभावी कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । इसी दिशा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी चांचौड़ा श्री मनोज कुमार झा के पर्यवेक्षण में चांचौड़ा थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में सक्रिय और प्रभावी कार्यवाही करते हुए बालिका को इंदौर से सुरक्षित दस्तयाब कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है ।
उल्लेखनीय है कि जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र से दिनांक 28 दिसम्बर 2025 को 13 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के अचानक घर से कहीं चले जाने पर दिनांक 29 दिसंबर 2025 को बालिका के पिता की ओर से चांचौड़ा थाने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध चांचौड़ा थाने में अपराध क्रमांक 454/25 धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर पुलिस द्वारा अपह्ता की खोजवीन की गई और इस हेतु अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया । साथ ही विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद ली गई जिससे संकलित सूचनाओं के आधार पर सभी संभावित जगहों पर बालिका को खोजने के सघन प्रयास किए गए । जिसके फलस्वरूप बालिका के इंदौर में होने की सटीक जानकारी मिलने पर दिनांक 01 फरवरी 2026 को चांचौड़ा थाने से पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची और जहां पर पुलिस टीम द्वारा अपनी समझ और सूझबूझ का परिचय देकर अथक प्रयासों के बाद बालिका को बाणंगगा थानांतर्गत गोविन्द कॉलोनी से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया ।
दस्तयाबी उपरांत पीडिता द्वारा अपने कथनों में बताया कि मां की डाट से नाराज होकर वह घर से भागकर इंदौर पहुंच गई, जहां उसे राजेश वामनिया नाम का एक व्यक्ति मिला, जो उसे काम दिलाने का बोलकर अपने साथ घर ले गया एवं घर पर उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में राजेश वामनिया द्वारा उसके साथ कई बार जबरन गलत किया गया । इस आधार पर प्रकरण में आरोपी राजेश वामनिया को नामजद कर जिसके विरुद्ध धारा 64(2)(m), 65(1), 127(4) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा की जाकर दिनांक 02 फरवरी 2026 को प्रकरण के आरोपी राजेश पुत्र स्व. छोटेलाल वामनिया उम्र 35 वर्ष निवासी गोविनछ कॉलोनी थाना बाणगंगा, इंदौर को गिरफ्तार कर लिया गया एवं वैधानिक कार्यवाही उपरांत आज दिनांक 03 फरवरी 2026 को आरोपी राजेश वामनिया को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है ।
चांचौड़ा थाना पुलिस की इस कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द गौर, उपनिरीक्षक मोहर सिंह, सउनि राकेश भील, प्रधान आरक्षक विष्णु गुर्जर, आरक्षक सत्येन्द्र लोधी, आरक्षक अमित राजावत, आरक्षक रोहित भदौरिया, महिला आरक्षक प्रीति तोमर, महिला आरक्षक सोनू डाबर एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक भूपेंद्र खटीक व आरक्षक अभयप्रताप रघुवंशी की विशेष भूमिका रही है ।





